सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में दो साल की सजा मिली है और ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री आजम खान को 2019 के हेट स्पीच मामले में सजा सुनाई. कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सपा नेता को दोषी ठहराया. सजा होने के बाद कोर्ट से बाहर निकलने पर आजम खान ने पत्रकारों से कहा क्यों परेशान हो? सजा हो गई है, क्या परेशानी है? उन्होंने मीडिया से ज्यादा बातचीत नहीं की.
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