Allahabad High Court की Bulldozer Action पर सख्त टिप्पणी, जानें क्या कहा? UP News
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झूंसी में एक अधिवक्ता के घर को तोड़े जाने के मामले की सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई मनमानी के लिए नहीं है। घर की एक ईंट रखने में वर्षों लग जाते हैं, जबकि तोड़ने में कुछ ही पल।
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