सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े केंद्र के अध्यादेश का मामला संविधान पीठ को सौंप दिया है। अब पांच जजों वाली संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए थे कि वह इस मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेज सकते हैं।
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